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₹3000 में FASTag एनुअल पास: 200 टोल क्रॉसिंग, जानें कैसे मिलेगा

FASTag एनुअल पास: ₹3000 में 200 टोल क्रॉसिंग


15 अगस्त 2025 से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने निजी वाहन मालिकों के लिए ₹3000 में FASTag एनुअल पास शुरू किया है। यह पास एक साल या 200 टोल क्रॉसिंग (जो पहले पूरा हो) तक मान्य है और नेशनल हाईवे व एक्सप्रेसवे पर लागू होगा। 


यह योजना खास तौर पर निजी, गैर-वाणिज्यिक वाहनों जैसे कार, जीप, और वैन के लिए है।


कहां मिलेगा?


  • प्लेटफॉर्म: पास को नेशनल हाईवे ट्रैवल ऐप या NHAI की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.nhai.gov.in) के माध्यम से खरीदा जा सकता है।
  • जरूरी दस्तावेज:
  • वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
  • मालिक का पासपोर्ट साइज फोटो
  • KYC दस्तावेज (पहचान और पता प्रमाण)


कैसे काम करेगा?


  1. खरीद और एक्टिवेशन:
  • NHAI वेबसाइट या राजमार्ग यात्रा ऐप पर लॉगिन करें।
  • वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर और FASTag ID दर्ज करें।
  • UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, या नेट बैंकिंग से ₹3000 का भुगतान करें।
  • भुगतान के 2-24 घंटे में पास आपके मौजूदा FASTag पर एक्टिव हो जाएगा, और SMS के जरिए सूचना मिलेगी।

1.उपयोग
:

  • यह पास केवल NHAI द्वारा संचालित नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर मान्य है। राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के टोल प्लाजा पर सामान्य FASTag शुल्क लागू होंगे।
  • प्रत्येक टोल क्रॉसिंग एक ट्रिप मानी जाएगी। राउंड ट्रिप में दो ट्रिप गिनी जाएंगी।
  • पास नॉन-ट्रांसफरेबल है और केवल उसी वाहन के लिए मान्य है, जिसके लिए रजिस्टर्ड है।

2.वैधता
:

  • पास एक साल या 200 टोल क्रॉसिंग तक वैध है, जो पहले पूरा हो।
  • 200 ट्रिप या एक साल पूरा होने पर पास सामान्य FASTag में बदल जाएगा, जिसे फिर से ₹3000 में रिन्यू किया जा सकता है।

3.स्थिति जांच
:

  • बची हुई ट्रिप्स की जानकारी राजमार्ग यात्रा ऐप या NHAI वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
  • SMS अपडेट के लिए ‘BAL PAS’ को 14434 पर भेजें।


फायदे


  • बचत: सामान्यतः 200 टोल क्रॉसिंग पर ₹10,000 तक खर्च हो सकते हैं, लेकिन इस पास से प्रति ट्रिप केवल ₹15 की लागत आएगी, जिससे करीब ₹7000 की बचत होगी।
  • सुविधा: बार-बार रिचार्ज की जरूरत नहीं, टोल पर कम भीड़, और तेज यात्रा।
  • डिजिटल इंडिया: डिजिटल भुगतान को बढ़ावा और टोल प्रणाली को सरल बनाने में मदद।


महत्वपूर्ण नियम


  • केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए।
  • वाणिज्यिक वाहनों (टैक्सी, बस, ट्रक) में उपयोग करने पर पास निष्क्रिय हो सकता है।
  • राज्य हाईवे, नगरपालिका टोल, या निजी एक्सप्रेसवे (जैसे यमुना एक्सप्रेसवे) पर मान्य नहीं।
  • पास रद्द करने पर रिफंड नहीं मिलेगा।


विशेष नोट


यह योजना उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो 60 किलोमीटर के दायरे में बार-बार टोल पार करते हैं, क्योंकि इससे उनकी लागत काफी कम होगी।


अधिक जानकारी के लिए NHAI की वेबसाइट या राजमार्ग यात्रा ऐप देखें।

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