जीएसटी 2.0: 22 सितंबर 2025 से नई दरें, क्या सस्ता-क्या महंगा? - New GST Rate List in Hindi
भारत में 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली नई जीएसटी दरों की सूची के बारे में जानकारी निम्नलिखित है। 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर, जीएसटी दरों में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं, जिसमें 12% और 28% स्लैब को समाप्त कर दो मुख्य स्लैब 5% और 18% रखे गए हैं, साथ ही सिन और लग्जरी सामानों के लिए 40% का नया स्लैब शुरू किया गया है। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगे, जो नवरात्रि का पहला दिन है।
नई जीएसटी दरों की सूची (संक्षेप में):
- आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, पनीर, छेना, सभी प्रकार की भारतीय रोटी (जैसे पराठा, नान, रोटी)।
- 33 जीवन रक्षक दवाएं और कैंसर की दवाएं।
- गैर-ब्रांडेड/गैर-पैकेज्ड प्राकृतिक शहद, अनाज, और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ।
- स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं।
- 12% स्लैब की लगभग 99% वस्तुएं अब इस श्रेणी में आ गई हैं, जैसे:
- हेयर ऑयल, टॉयलेट साबुन, शैंपू, टूथब्रश, टेबलवेयर, और किचनवेयर।
- प्राकृतिक मेंथॉल, उर्वरक (फर्टिलाइजर्स), हस्तशिल्प, मार्बल और ग्रेनाइट ब्लॉक।
- चश्मे (स्पेक्टेकल्स)।
- पैकेज्ड खाद्य पदार्थ जैसे खाद्य तेल, और कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं।
- 28% स्लैब की लगभग 90% वस्तुएं अब इस श्रेणी में हैं, जैसे:
- सभी टेलीविजन (TVs)।
- उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, और सीमेंट।
- प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे मक्खन, घी, और ईंटें।
- मोबाइल, सौंदर्य प्रसाधन, और कुछ पैकेज्ड खाद्य पदार्थ।
- पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, एरेटेड वॉटर, कार्बोनेटेड और कैफीनयुक्त पेय।
- 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिल, याट, और हेलीकॉप्टर जैसे लग्जरी सामान।
- ऑनलाइन गेमिंग को डिमेरिट गुड के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है, जिस पर 40% जीएसटी लागू हो सकता है।
- तंबाकू उत्पादों और सिगरेट पर 28% जीएसटी और मुआवजा सेस तब तक लागू रहेगा जब तक संबंधित ऋण और ब्याज की देनदारी पूरी नहीं हो जाती। इसके बाद इन पर भी नए स्लैब लागू हो सकते हैं।
विशेष जानकारी:
- स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम: व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को हटाने का प्रस्ताव है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी।
- पान मसाला और तंबाकू: इन पर अब थोक मूल्य के बजाय खुदरा बिक्री मूल्य (RSP) पर जीएसटी लगेगा।
- कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र: किसानों और स्वास्थ्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए कई वस्तुओं पर कर कम किया गया है।
- श्रम-प्रधान उद्योग: जैसे टेक्सटाइल और फुटवेयर, को 0.1%, 0.3%, या 0.5% की रियायती दरों का लाभ मिलेगा।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:
- जीएसटी 2.0 सुधारों का लक्ष्य टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी, और उपभोक्ता-अनुकूल बनाना है।
- इन सुधारों से लगभग 175 आवश्यक वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, जिससे मध्यम वर्ग और एमएसएमई को लाभ होगा।
- जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, रिफंड, और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और सरल किया जाएगा।
स्रोत:
- अधिक जानकारी के लिए, आप आधिकारिक जीएसटी काउंसिल वेबसाइट (gstcouncil.gov.in) या CBIC वेबसाइट (cbic-gst.gov.in) पर जा सकते हैं।
- नई दरों के लिए HSN कोड और SAC कोड की जांच करें, क्योंकि ये वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
नोट: यह जानकारी उपलब्ध वेब स्रोतों पर आधारित है और 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली दरों को दर्शाती है। सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचनाओं की जांच करें, क्योंकि कुछ दरें विशिष्ट शर्तों या भविष्य की अधिसूचनाओं पर निर्भर हो सकती हैं।
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